नाबालिक के वाहन चलाने पर अब अभिभावक के विरुद्ध FIR
काठगोदाम क्षेत्र में नाबालिक के वाहन चलाने पर MV एक्ट की धारा 199A के अंतर्गत पिता के विरुद्ध FIR, वाहन सीज
एसएसपी नैनीताल के निर्देशन तथा डॉ जगदीश चंद्र एसपी क्राइम/ट्रैफिक नैनीताल के मार्गदर्शन में जिले की यातायात पुलिस/सीपीयू/थानों की टीमों द्वारा लगातार संवेदनशील होकर जिले के प्रत्येक कस्बों पर प्रभावी चैकिंग की जा रही है तथा सभी शिक्षण संस्थानों, सार्वजनिक स्थानों तथा ट्रांसपोर्ट संचालकों के मध्य जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
नाबालिक के पिता को यातायात नियमों के उल्लंघन के संबंध में अवगत कराते हुए वाहन को सीज कर उसके पिता के विरुद्ध थाना काठगोदाम पर एफआईआर नं0- 15/2025 धारा -199(A) मोटर वाहन अधिनियम 1988 अभियोग पंजीकृत किया गया।
पुलिस द्वारा जनता से अपील है कि कृपया यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने नाबालिक बच्चों को वाहन न चलाने दें, अन्यथा अभिभावकों के विरुद्ध MV Act की धारा 199A के तहत FIR व 25,000 रुपए जुर्माना अथवा 03 वर्ष का कारावास के दंडित किये जाने का प्रावधान है।


