कर्णप्रयाग में धारा 163 लागू, 27 जून तक रहेगी भारी सख्ती।
पांच से अधिक लोगों के जुटने पर रोक।
चमोली/कर्णप्रयाग।कर्णप्रयाग में उपजे तनाव को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) लागू कर दी गई है।
यह सख्त आदेश 20 जून (शनिवार) शाम 7 बजे से आगामी 27 जून तक प्रभावी रहेगा।
निहंगों और स्थानीय लोगों के विवाद के बाद लिया गया निर्णय।
गौरतलब है कि बीते 16 जून 2026 को कर्णप्रयाग में निहंग सिखों और स्थानीय लोगों के बीच एक तीखा विवाद हो गया था। इस घटना के विरोध में कई हिंदूवादी और स्थानीय संगठनों ने कर्णप्रयाग कूच (विरोध मार्च) का आह्वान किया था। कानून-व्यवस्था बिगड़ने और किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए चमोली जिला प्रशासन ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रतिबंध:भीड़ पर रोक:
क्षेत्र में पांच या उससे अधिक लोगों के एक जगह एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
रैलियों पर पाबंदी:
किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, रैली, सभा और सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी।
हथियारों पर प्रतिबंध: लाठी, डंडा, धारदार हथियार या किसी भी प्रकार का असलहा लेकर चलने पर पूरी तरह रोक है।
अफवाहों पर नजर: भड़काऊ नारेबाजी करने, धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।प्रशासन की अपील: सोशल मीडिया पर न फैलाएं भ्रामक सूचनाएंप्रशासन ने सभी स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों से क्षेत्र में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की है। साथ ही, इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार की भ्रामक या असत्यापित सूचनाएं साझा न करने की सख्त हिदायत दी है। पुलिस बल को क्षेत्र में मुस्तैद कर दिया गया है।




