मनरेगा श्रमिकों के लिए E-KYC अनिवार्य।

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मनरेगा श्रमिकों के लिए E-KYC अनिवार्य।

 10 जुलाई तक प्रक्रिया पूरी न होने पर निरस्त होगा जॉब कार्ड।


चमोली (उत्तराखंड): जनपद में ग्रामीण विकास और मनरेगा श्रमिकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने नियमों में सख्त बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि अब बिना E-KYC के श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाएगा।

चमोली जनपद में 1 जुलाई 2026 से 'VB-G RAM G' योजना लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी मनरेगा श्रमिक को मजदूरी का भुगतान तभी होगा जब उनकी E-KYC प्रक्रिया पूरी होगी। जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, जनपद में कुल पंजीकृत 1,09,118 मनरेगा श्रमिकों में से 23,775 श्रमिक अभी भी इस प्रक्रिया से वंचित हैं। 

प्रशासन ने सभी वंचित श्रमिकों से अपील की है कि वे 10 जुलाई 2026 तक अपने ग्राम प्रधान या ग्राम रोजगार सेवक के माध्यम से अपनी E-KYC अनिवार्य रूप से पूर्ण करा लें। निर्धारित समय सीमा तक यह प्रक्रिया पूरी न होने पर संबंधित श्रमिक का मनरेगा जॉब कार्ड निरस्त (Cancel) कर दिया जाएगा।

जिला प्रशासन ने सभी ग्राम प्रधानों को निर्देशित किया है कि 'VB-G RAM G' योजना के अंतर्गत आने वाले कार्यों को उसी के तहत संचालित करें। इसके अलावा, व्यक्तिगत भूमि सुधार जैसे गैर-अनुमन्य कार्यों के लिए बिल और मस्टरोल फीडिंग की समय सीमा को बढ़ाकर 10 जुलाई 2026 कर दिया गया है। सभी ग्राम पंचायतों को तय समय में शत-प्रतिशत फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।

इसी के साथ, प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के पात्र लाभार्थियों की सूचियों का अनुमोदन इस समय ग्राम सभाओं की खुली बैठकों में किया जा रहा है। यदि किसी भी नागरिक को इस सूची पर कोई आपत्ति है, तो वह एक सप्ताह के भीतर अपने विकासखंड मुख्यालय या संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (VDO) के पास लिखित रूप में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है।


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